
सहायक समिति प्रबंधक रसेना के ऊपर हुई एफआईआर दर्ज
भूपेन्द्र सिंह ठाकुर देवरी कला।
खाद की किल्लत के बाद भी रसेना के सहायक समिति द्वारा किसानों को खाद वितरित नहीं किया गया | निरीक्षण के दूसरे दिन समिति प्रबंधक पर एफआईआर दर्ज कराई गई |
मिली जानकारी के अनुसार किसानों की शिकायतों के बाद एसडीम मुनव्वर खान के निर्देश पर सेवा सहकारी समिति रसेना का निरीक्षण किया गया था | इस दौरान नायब तहसीलदार चंद्रभान दीवान, प्रभारी वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी कमल खरते, यथार्थ बिरला, सुनील कांत खटीक को सेवा सहकारी समिति रसेना भेजा गया | उर्वरक भंडारण स्थल का निरीक्षण किया गया जिसमें भंडारण स्थल पर डीएपी के कुल 300 बैग 15 मीट्रिक टन और यूरिया के कुल 501 बैग 22.545 मीट्रिक टन पाया गया | समिति प्रबंधक से उर्वरक आवक के दस्तावेज मांगे गए जिसमें डीएपी की कुल आवक 300 बैग एवं यूरिया की कुल आवक 670 बैग पाई गई एवं भंडारण स्थल पर यूरिया के 501 बैग में से 11 बैग पूर्व स्टॉक के बताए गए ,एवं कुल आवक में से 180 बैग यूरिया के कालाबाजारी की गई | उर्वरक की इतनी किल्लत के बावजूद सहायक समिति प्रबंधक द्वारा पात्र किसानों को उर्वरक वितरण नहीं किया गया एवं उर्वरक की जमाखोरी की गई | उक्त उर्वरक विक्रेता द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम1955 की धारा 3 तथा सहपाठित धारा 7 का उल्लंघन किया जाना पाया गया है। जिस परअभिषेक राजपूत के विरुद्ध महाराजपुर पुलिस थाने मेंआवश्यक वस्तु अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत एफ आई आर दर्ज कराई गई है।
