पत्नि की ह,त्या के मामले में पति को आजीवन सजा

भूपेन्द्र सिंह ठाकुर देवरी | पत्नी की हत्या और साक्ष्य छिपाने के मामले में आरोपी पति को न्यायालय सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई है। गला घोटकर की गई हत्या के पश्चात साक्ष्य छिपाने के प्रकरण में शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश् अनिल कुमार करोरिया द्वारा आरोपी पति को धारा 302 भादवि के तहत सश्रम आजीवन कारावास एवं 5000 रू. का अर्थदण्ड एवं धारा 201 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। शासन की ओर से पैरवी पी.एस. रावत अपर लोक अभियोजक देवरी द्वारा की गई। प्रकरण की विवेचना अनुविभागीय अधिकारी शशिकांत सरयाम द्वारा की गई।अपर लोक अभियोजक द्वारा बताया गया कि मृतिका रीना पांडे का विवाह मई 2021 में रामू पांडे ग्राम खतोला थाना देवरी के साथ हुआ था। मृतिका रीना ने अपने परिजनों को बताया था कि पति ने शराब पीकर मारपीट की थी। उनके जाने के बाद मृतिका की ननद ने फोन करके बताया था कि रीना ने फांसी लगा ली है। शव परीक्षण घटना स्थल एवं साक्षियों के कथन द्वारा यह बात साक्ष्य के दौरान न्यायालय के समक्ष आई कि 11.06.24 को मृतिका को उसके परिजनों के समक्ष धमकी देना उसी दिन मृतिका की उसके पति द्वारा जान से मारने की नियत से रस्सी से गला घोट कर मृत्यु कारित करना तथा घटना संबंधी साक्ष्य छिपाए। आरोपी रम्मू उर्फ विदेश के विरुद्ध पुलिस ने अपराध दर्ज किया था।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *