48 घंटे में हत्या की गु’त्थी सुलझाकर आरोपिया को किया गिरफ्तार

थाना केसली पुलिस द्वारा अंधे कत्ल का सनसनीखेज खुलासा

48 घंटे के भीतर हत्या की गुत्थी सुलझाकर आरोपिया को किया गिरफ्तार

केसली थाना केसली पुलिस ने एक अंधे कत्ल की गुत्थी को त्वरित एवं सूक्ष्म विवेचना के माध्यम से सुलझाते हुए हत्या की आरोपिया को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। पुलिस की सक्रियता, तकनीकी विश्लेषण एवं वैज्ञानिक ढंग से की गई जांच के चलते इस सनसनीखेज मामले का खुलासा अल्प समय में किया जा सका। 7.05.2026 को फरियादी हेमराज पिता हल्लू गौड़ उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम मंगेला थाना केसली द्वारा थाना उपस्थित होकर सूचना दी गई कि उसका भाई संजय उर्फ संजू गौड़ खेत में गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा मिला है। उसके सिर में गंभीर चोट थी तथा अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा था। परिजनों द्वारा तत्काल उसे उपचार हेतु देवरी अस्पताल ले जाया जा रहा था, किंतु रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। सूचना पर थाना केसली पुलिस द्वारा तत्काल मर्ग कायम कर देहाती नालसी लेखबद्ध की गई तथा बाद जांच अपराध क्रमांक 75/26 धारा 103(1) बीएनएस के तहत अज्ञात आरोपी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
घटना की गंभीरता को देखते हुए मामले से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग सुजानिया एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री लोकेश कुमार सिन्हा द्वारा मामले के शीघ्र खुलासे एवं आरोपी की गिरफ्तारी हेतु विशेष निर्देश दिए गए। वहीं एसडीओपी श्री प्रकाश मिश्रा के मार्गदर्शन में थाना केसली पुलिस की विशेष टीम गठित कर जांच प्रारंभ की गई।

पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। एफएसएल दृष्टिकोण से साक्ष्य संकलित किए गए, आसपास के क्षेत्र में पूछताछ की गई, मृतक के परिजनों, रिश्तेदारों एवं गांव के लोगों से विस्तृत जानकारी जुटाई गई। पुलिस ने मृतक के सामाजिक एवं पारिवारिक संबंधों, गतिविधियों तथा घटना के पूर्व एवं बाद की परिस्थितियों का सूक्ष्म विश्लेषण किया। संदेह के विभिन्न बिंदुओं पर लगातार जांच करते हुए पुलिस ने तकनीकी एवं मानवीय साक्ष्यों के आधार पर मृतक की पत्नी से गहन पूछताछ की।

पूछताछ के दौरान उसके कथनों में विरोधाभास पाए जाने पर मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की गई, जिस पर उसने घटना करना स्वीकार किया। आरोपिया ने बताया कि पारिवारिक विवाद एवं वैवाहिक संबंधों में लंबे समय से चल रहे तनाव के कारण उसके और उसके पति के बीच अक्सर विवाद होता था। घटना दिनांक की रात भी दोनों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद आवेश में आकर उसने खेत पर सो रहे अपने पति के सिर पर पास में पड़े नुकीले पत्थर से वार कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।
पुलिस द्वारा आरोपिया के कब्जे से घटना में प्रयुक्त पत्थर जप्त किया गया तथा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही उपरांत आरोपिया को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी केसली उपनिरीक्षक माधव सिंह, चौकी प्रभारी टड़ा उपनिरीक्षक ललित प्रताप बेदी, प्रआर राजेश सिंह, प्रआर दिनेश सिंह चौहान, प्रआर सौरभ (सायबर सेल), म.आर. रागिनी तिवारी, आरक्षक रवि, आरक्षक राहुल, आरक्षक खिलान एवं आरक्षक कन्छेदी की सराहनीय भूमिका रही।

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